डॉ.भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना (BRUPY) ,लाभ ,योग्यता एवं आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया।

Rajasthan Dalit Aadivasi Udyam Protsahan Yojana: ( BRUPY ) डॉ.भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना ,लाभ ,योग्यता एवं आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया , राजस्थान में दलित एवं आदिवासी लोगों को अपना स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए डॉ भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित और आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया गया है।

BRUPY Scheme Rajasthan : डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना लाभ:

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राजस्थान में इस योजना के जरिए युवाओं को खुद का उद्यम स्थापित करने में सक्षम बनाया जाएगा इसके लिए उन्हें वित एवं तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2022 से 23 में बजट पेश करते वक्त यह घोषणा की थी।

लाभविवरण
वित्तीय सहायताBRUPY के तहत राजस्थान के दलित और आदिवासी उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे अपने व्यवसाय को प्रारंभ और संचालित कर सकें।
प्रशिक्षणयोजना उद्यमियों को उचित प्रशिक्षण और उनके उद्यम क्षेत्र में संभावित रोजगार के बारे में जागरूकता प्रदान करती है।
उत्पादकता बढ़ावायोजना उद्यमियों को अपने उत्पादों या सेवाओं की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए संदेशित करती है।

इस योजना में रीको औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों को जमीन आवंटन की दे राशि की किस्तों पर ब्याज में पूरी तरह से छूट और भूमि रूपांतरण शुल्क में 75% तक की छूट जमीन खरीद लीज ऋण, दस्तावेजों पर स्टांप ड्यूटी में 100% तक की छूट दी जाएगी।

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Dr Bhimrao Ambedkar Rajasthan dalit aadivasi udyam protsahan Yojana 2024 | BRUPY Scheme Rajasthan In Hindi

राजस्थान राज्य के निवासियों के लिए राज्य सरकार ने यह स्कीम लागू की है जिसमें राजस्थान में रह रहे एससी (SC) ,एसटी(ST)के युवाओं को अपना स्वयं का उद्यम लगाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है इस योजना के तहत वंचित वर्गों की युवाओं को सक्षम बनाने के लिए इनक्यूबेशन कम ट्रेनिंग सेंटर भी स्थापित किया जा रहे हैं जिसमें करीब 100 करोड रुपए का निवेश किया जाएगा इन ट्रेनिंग सेंटरों का संचालन दलित इंडियन चैंबर आफ कमर्स एंड इंडस्ट्रीज (DICCI) द्वारा किया जाएगा।

  • रीको /राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड की 10% अधिकतम 25 लख रुपए प्रति यूनिट की भागीदारी होगी.
  • दलित और आदिवासी वर्ग के उद्योगों को आवंटित होने वाली जमीन की निर्धारित सीमा 2000 वर्ग मीटर से बढ़कर 4000 वर्ग मीटर कर दी गई है.
  • मार्जिन मनी अनुदान – परियोजना लागत का 25% अथवा अधिकतम 25 लख रुपए मार्जिन मनी अनुदान दे होगा।
  • ब्याज पर अनुदान विनिर्माण ,सेवा, और व्यापार तीनों ही क्षेत्र में 25 लख रुपए से कम रन पर 9% तक अनुदान दिया जाएगा।
  • ऋण के लिए किसी भी तरह का कॉलेटरल या सिक्योरिटी को गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए CGTMSE की गारंटी प्रदान की जाएगी
  • विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के उद्योगों की परियोजना में कार्यशील पूंजी की सीमा कुल परियोजना लागत की अधिकतम 40% तक होगी जबकि व्यापारिक उद्योगों के मामले में यह सीमा 90% तक होगी।

इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता एवं शर्तें | BRUPY Scheme Eligibility

  • आवेदक अनुसूचित जाति (S.C ) / अनुसूचित जनजाति ( S.T ) वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
  • आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक कम से कम 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए।
  • आवेदक मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक केंद्र/ राज्य सरकार /राजकीय उपक्रमों में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक पूर्व में बैंक वित्तीय संस्थानों से लिए ऋण के भुगतान में डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
  • फर्म द्वारा आवेदन की स्थिति में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के व्यक्ति का 51% या अधिक का स्वामित्व होना चाहिए।
  • उद्यमियों के पास किसी भी संबंधित क्षेत्र में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।
  • योजना के तहत केवल दलित और आदिवासी उद्यमियों को ही लाभ प्रदान किया जाता है।

BRUPY योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज: 

BRUPY योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:

  1. उद्यम पंजीयन प्रमाणपत्र ( Udhyam Certificate ) : उद्यम के पंजीयन का प्रमाण पत्र , जो कि व्यावसायिक संरचना की पहचान के रूप में काम करता है।
  2. व्यावसायिक योजना ( Project Report ) : योजना की विस्तृत विवरण, जिसमें व्यावसायिक प्लान, प्रक्रिया, और लक्ष्यों का उल्लेख हो।
  3. उद्यम का विवरण ( Business Details ) : उद्यम के विवरण जैसे कि नाम, पता, संपर्क जानकारी, और आधिकारिक दस्तावेज़।
  4. आय का प्रमाण पत्र ( Income Certificate ) : आय के स्रोत का प्रमाण, जो कि उद्यम की वित्तीय स्थिति को साबित करता है।
  5. जाति प्रमाण पत्र ( Caste Certificate ) : जाति प्रमाण पत्र, जो दलित और आदिवासी होने का प्रमाण पत्र होता है।
  6. बैंक खाता जानकारी ( Bank Account Details ) : उद्यम के बैंक खाते की जानकारी, जिसमें खाता संख्या, बैंक का नाम, और IFSC कोड शामिल होता है।
  • जन आधार कार्ड ।
  • प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
  • जाति प्रमाण पत्र।

इस योजना में आवेदन की पूरी प्रक्रिया । BRUPY Scheme Application PDF

BRUPY Scheme Application Form ( Click Link )

How To Apply BRUPY Scheme | डॉ.भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना में आवेदन कैसे करें

“डॉ.भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना” (BRUPY) में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

  1. योजना के लिए पात्रता जांचें : सबसे पहले, योजना की पात्रता निर्धारित करें और सुनिश्चित करें कि आप उसे पूरा करते हैं। आमतौर पर, इस योजना के लिए दलित और आदिवासी उद्यमियों को ही लाभार्थी चुना जाता है।
  2. आवश्यक दस्तावेज तैयार करें : आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे कि उद्यम पंजीयन प्रमाणपत्र, व्यावसायिक योजना, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और बैंक खाता जानकारी को तैयार करें।
  3. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं : “डॉ.भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना” की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करें।
  4. संपर्क करें: यदि किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो, तो योजना के प्रबंधन संगठन से संपर्क करें।

इस योजना में आवेदन करने के लिए आप ऑफलाइन रूप से अपने जिले के जिला उद्योग केंद्र (DIC ) में जाकर फॉर्म भर सकते हैं फार्म का लिंक हम यहां दे रहे हैं जिसे आप डाउनलोड करके भर सकते हैं।

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1 . डॉ.भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना क्या है ?

Ans . राजस्थान में दलित एवं आदिवासी लोगों को अपना स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए डॉ भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित और आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया गया है।

2 . डॉ.भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना ( BRUPY ) क्या लाभ है ?

Ans . आवेदक को 10 लाख से लेकर 10 करोड रुपए तक का बिना कॉलेटरल लोन ।
रीको /राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड की 10% अधिकतम 25 लख रुपए प्रति यूनिट की भागीदारी होगी.
दलित और आदिवासी वर्ग के उद्योगों को आवंटित होने वाली जमीन की निर्धारित सीमा 2000 वर्ग मीटर से बढ़कर 4000 वर्ग मीटर कर दी गई है.
मार्जिन मनी अनुदान – परियोजना लागत का 25% अथवा अधिकतम 25 लख रुपए मार्जिन मनी अनुदान दे होगा।
ब्याज पर अनुदान विनिर्माण ,सेवा, और व्यापार तीनों ही क्षेत्र में 25 लख रुपए से कम रन पर 9% तक अनुदान दिया जाएगा।
ऋण के लिए किसी भी तरह का कॉलेटरल या सिक्योरिटी को गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए CGTMSE की गारंटी प्रदान की जाएगी
विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के उद्योगों की परियोजना में कार्यशील पूंजी की सीमा कुल परियोजना लागत की अधिकतम 40% तक होगी जबकि व्यापारिक उद्योगों के मामले में यह सीमा 90% तक होगी।

3 . डॉ.भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना (BRUPY) में आवेदन कैसे करें ?

Ans . इस योजना में आवेदन करने के लिए आप ऑफलाइन रूप से अपने जिले के जिला उद्योग केंद्र (DIC ) में जाकर फॉर्म भर सकते हैं फार्म का लिंक हम यहां दे रहे हैं जिसे आप डाउनलोड करके भर सकते हैं।

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