Rajasthan Investment Promotion Scheme (RIPS) 2024 : राजस्थान निवेश प्रोत्साहन स्कीम ( RIPS) 2024 जानिए क्या हैं, राजस्थान अपनी संस्कृति के विरासत और विशाल क्षमताओं के साथ निवेशकों के लिए अपार संभावना वाला राज्य है राजस्थान सरकार ने राज्य की आर्थिक वृद्धि और व्यावसायिक परिवेश को बढ़ाने के लिए निवेश प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया है इस स्कीम का उद्देश्य उन नए उद्योगों को प्रोत्साहन देना एवं पुराने उद्योगों में नए निवेश को प्रोत्साहन देना जिसके लिए यह रिप्स (RIPS) स्कीम 7 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी और साथ ही इसमें समय-समय पर संशोधन भी किया जा सकता है।
RIPS Scheme 2024 : (Business Loan Scheme In Rajasthan) राजस्थान में इस स्कीम को शुरुआत करने का कारण राजस्थान को आर्थिक रूप से वैश्विक अटल पर स्थापित करना साथ ही अपने राज्य में उद्योगों को आर्थिक विकास में सहयोग देना और नए उद्योगों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त सुविधा देना लिए जानते हैं इस योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या-क्या है |
उद्देश्य | विवरण |
निवेश आकर्षित करना | घरेलू और विदेशी निवेशकों को विभिन्न क्षेत्रों में आकर्षित करना, जैसे कि विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्माण, पर्यटन, आईटी, नवीन ऊर्जा, और बुनियादी संरचना। |
रोजगार सृजन प्रोत्साहित करना | निवेश को प्रोत्साहित करके, RIPS का उद्देश्य राजस्थान के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना है, जिससे राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान हो। |
औद्योगिक विकास को अग्रसर करना | RIPS का उद्देश्य औद्योगिक विकास को तेजी से बढ़ाना है, जो व्यावसायिकों को प्रोत्साहित करता है, नवाचार करता है, और उनके आयाम को बढ़ाता है। |
निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना | रणनीतिक प्रोत्साहन और सहयोगी उपायों के माध्यम से, RIPS का लक्ष्य राजस्थान आधारित उद्योगों की निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है, जिससे राज्य की विदेशी मुद्रा कमाई में योगदान हो। |
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RIPS योजना की मुख्य विशेषताएं :
- वित्तीय प्रोत्साहन : RIPS योजना के अंतर्गत पात्र निवेशकों को पूंजी अनुदान , ब्याज अनुदान ,जीएसटी का अनुदान, ड्यूटी से छूट जैसी तमाम सुविधाएं दी जाती है।
- क्षेत्र विशेष लाभ : RIPS योजना विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेष लाभ प्रदान करती है जो उनकी प्राथमिक और राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान के आधार पर होते हैं ।
- सिंगल विंडो क्लीयरेंस : इस योजना के अंतर्गत निवेश प्रक्रिया प्रशासनिक अनुमति और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए सभी आवश्यक मंजूरी को एक सिंगल विंडो द्वारा क्लीयरेंस देने की व्यवस्था इस योजना में की गई है।
- भूमि अधिग्रहण की सुविधा : RIPS औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण को सुविधाजनक बनाने के लिए भूमि को लीजिए या बिक्री पर उपलब्ध करवाता है जिससे औधोगिक गतिविधियों और पार्कों को विकसित किया जा सके।
- कौशल विकास : औद्योगिक विकास महत्व को समझते हुए RIPS ने कौशल विकास कार्यक्रमों और व्यवसायिक प्रशिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है ताकि स्थाई नागरिकों को रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सके।
RIPS योजनाके लिए पात्रता एवं मानदंड :
RIPS योजना का लाभ उठाने के लिए निवेशों को राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित कुछ पात्रता एवं मानदंड को पूरा करना आवश्यक होता है आईए जानते हैं यह पात्रता और मानदंड क्या-क्या है ।
व्यवसाय का प्रकार | RIPS 2024 के तहत पात्रता |
मैन्युफैक्चरिंग इकाइयाँ | सभी एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग इकाइयाँ, जैसे कि तंबाकू/पान मसाला, गाय का मांस, वातित जल संयंत्र, खुदरा/व्यापारिक गतिविधि, अन्य निषिद्ध गतिविधि को छोड़कर, RIPS 2024 के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। |
सेवा उद्यम | निम्न व्यवसाय में लगे सेवा उद्यम RIPS 2024 के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं: कोल्ड चेन स्टोरेज , कांफ्रेंस हॉल , इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर , हेल्थ केयर , आईटी और फिनटेक , होटल और पर्यटन , मनोरंजन , फिल्म सिटी , फार्मास्यूटिकल्स में कोल्ड चेन , कॉमन यूटिलिटी सेंटर , कृषि उत्पादों का संरक्षण |
RIPS योजना 2024 के अंतर्गत MSME इकाइयों के लिए लाभ :
- एमएसएमई यूनिट्स के लिए SGST टैक्स का 75% , 7 वर्षों की अवधि के लिए निवेश सब्सिडी के रूप में रिफंड।
- रोजगार सृजन सब्सिडी : पत्र एमएसएमई यूनिट को उसके द्वारा EPF और ESIC में जमा की गई राशि का 50% रिफंड मिलेगा यह भी 7 वर्षों तक मिलेगी ।
- निर्यात प्रोत्साहन : निर्यात के लिए गुणवत्ता प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्रों पर खर्च की गई लागत का 50% रिफंड मिलेगा जिसकी अधिकतम सीमा 25 लख रुपए तक होगी।
- पेटेंट सब्सिडी : पेटेंट प्राप्त करने की लागत का 75% तक सब्सिडी रिफंड की जाएगी।
- एमएसएमई प्लेटफार्म ( MSME ) के माध्यम से फंड यानी पूंजी जुटाना की प्रक्रिया में किए गए खर्चों में 50% तक की छूट मिलेगी जिसकी अधिकतम सीमा ₹5 लाख होगी।
- ब्याज सब्सिडी : RIPS 2024 के अंतर्गत एमएसएमई यूनिट्स को ब्याज की सब्सिडी का लाभ 5 वर्षों के लिए दिया गया है एमएसएमई यूनिट्स को RIPS 2024 के तहत नीचे दी गई स्लैप के अनुसार ब्याज पर सब्सिडी मिलती है |
निधि राशि (रुपये) | ब्याज सब्सिडी (%) |
एक करोड़ से पांच करोड़ | 6% |
पांच करोड़ से दस करोड़ | 4% |
दस करोड़ से पचास करोड़ | 3% |
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RIPS Scheme PDF
Q . 1 राजस्थान निवेश प्रोत्साहन स्कीम ( RIPS) 2024 क्या हैं ?
Ans . एमएसएमई यूनिट्स के लिए SGST टैक्स का 75% , 7 वर्षों की अवधि के लिए निवेश सब्सिडी के रूप में रिफंड।
रोजगार सृजन सब्सिडी : पत्र एमएसएमई यूनिट को उसके द्वारा EPF और ESIC में जमा की गई राशि का 50% रिफंड मिलेगा यह भी 7 वर्षों तक मिलेगी ।
निर्यात प्रोत्साहन : निर्यात के लिए गुणवत्ता प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्रों पर खर्च की गई लागत का 50% रिफंड मिलेगा जिसकी अधिकतम सीमा 25 लख रुपए तक होगी।
पेटेंट सब्सिडी : पेटेंट प्राप्त करने की लागत का 75% तक सब्सिडी रिफंड की जाएगी।
एमएसएमई प्लेटफार्म ( MSME ) के माध्यम से फंड यानी पूंजी जुटाना की प्रक्रिया में किए गए खर्चों में 50% तक की छूट मिलेगी जिसकी अधिकतम सीमा ₹5 लाख होगी।
ब्याज सब्सिडी : RIPS 2024 के अंतर्गत एमएसएमई यूनिट्स को ब्याज की सब्सिडी का लाभ 5 वर्षों के लिए दिया गया है एमएसएमई यूनिट्स को RIPS 2024 के तहत नीचे दी गई स्लैप के अनुसार ब्याज पर सब्सिडी मिलती है |
Q . 2 रिप्स (RIPS) स्कीम Filiform क्या हैं ?
Ans . राजस्थान निवेश प्रोत्साहन स्कीम ( Rajasthan Investment Promotion Scheme )
बहुत अच्छी स्कीम है सभी वायपारियो को इस का फायदा लेना चाहिए
मै इस स्कीम का जरूर से जरूर लाभ लुंगी और मेरे छोटे से। उद्यम जिसका नाम /(लक्ष्मी एंटरप्राइज) है इसको बड़े इस्तर पर लाने की कोशिश करुगी
बहुत बहुत धन्य वाद